नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में 19 वर्षीय युवक गिरफ्तार, उभांव पुलिस ने की कार्रवाई
![]() |
| उभांव थाना पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित युवक को गिरफ्तार किया। |
उभांव पुलिस की कार्रवाई एक नजर में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| थाना | उभांव थाना |
| जनपद | बलिया, उत्तर प्रदेश |
| मामला | नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने का मामला |
| आरोपी की उम्र | 19 वर्ष |
| गिरफ्तारी स्थान | रिंग रोड, उभांव के पास |
| गिरफ्तारी का समय | सुबह करीब 8 बजे |
| आगे की कार्रवाई | आरोपी को न्यायालय भेजा गया |
30 सितंबर को थाने में दी गई थी तहरीर
पुलिस के अनुसार, सोनाडीह निवासी एक महिला ने 30 सितंबर को उभांव थाने में तहरीर दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को आरोपी युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।
तहरीर मिलने के बाद उभांव थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम ने मामले की विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और अन्य तथ्यों को जुटाने की कार्रवाई शुरू की।
मामले की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ी?
- परिजन की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई।
- उभांव थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।
- पुलिस ने नाबालिग पीड़िता को बरामद किया।
- पीड़िता के बयान दर्ज किए गए।
- जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धाराओं की बढ़ोतरी की गई।
- पुलिस के अनुसार मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं।
- इसके बाद वांछित आरोपी की तलाश तेज की गई।
- सूचना मिलने पर आरोपी को रिंग रोड उभांव के पास से गिरफ्तार किया गया।
विवेचना के दौरान बरामद हुई नाबालिग किशोरी
पुलिस के मुताबिक मामले की विवेचना के दौरान नाबालिग किशोरी को बरामद कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में आवश्यक धाराओं की बढ़ोतरी की गई।
पुलिस ने बताया कि मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं। इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी रही। मामले में वांछित चल रहे युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम ने संभावित स्थानों पर जानकारी जुटाई।
पुलिस के अनुसार विवेचना के दौरान मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं। नाबालिग से जुड़े मामलों में कानून के तहत पीड़ित बच्चे की पहचान को सार्वजनिक करना प्रतिबंधित है। इसलिए इस खबर में नाबालिग की पहचान से जुड़ी कोई व्यक्तिगत जानकारी प्रकाशित नहीं की गई है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी
पुलिस के अनुसार शुक्रवार को उभांव थाना पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि मामले में वांछित आरोपी रिंग रोड उभांव के पास मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की।
पुलिस के मुताबिक करीब सुबह 8 बजे टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए भेज दिया।
गिरफ्तारी से जुड़ी प्रमुख जानकारी
| आरोपी | शैलेश कुमार पासवान |
| उम्र | 19 वर्ष |
| निवासी | जनपद मऊ |
| गिरफ्तारी स्थान | रिंग रोड उभांव के पास |
| पुलिस कार्रवाई | गिरफ्तारी के बाद न्यायालय भेजा गया |
कौन-कौन से पुलिसकर्मी कार्रवाई में शामिल रहे?
पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक अश्वनी कुमार मिश्र और कांस्टेबल अजीत यादव शामिल रहे। टीम ने सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर आरोपी की गिरफ्तारी की कार्रवाई की।
एसपी बलिया के निर्देशन में हुई कार्रवाई
पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई एसपी बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में की गई। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी दिनेश कुमार शुक्ल के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम ने मामले में कार्रवाई की।
कार्रवाई में क्षेत्राधिकारी रसड़ा रजनीश कुमार तथा प्रभारी निरीक्षक दिनेश पाठक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने भूमिका निभाई।
कार्रवाई में पुलिस अधिकारियों की भूमिका
| अधिकारी | भूमिका |
|---|---|
| ओमवीर सिंह | एसपी बलिया के निर्देशन में कार्रवाई |
| दिनेश कुमार शुक्ल | अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी, पर्यवेक्षण |
| रजनीश कुमार | क्षेत्राधिकारी रसड़ा |
| दिनेश पाठक | प्रभारी निरीक्षक |
| अश्वनी कुमार मिश्र | उपनिरीक्षक, कार्रवाई टीम |
| अजीत यादव | कांस्टेबल, कार्रवाई टीम |
आरोपी को न्यायालय भेजा गया
गिरफ्तारी के बाद उभांव थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया। आगे की कार्रवाई संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी।
पुलिस का कहना है कि मामले में विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किए जाने का अर्थ दोष सिद्ध होना नहीं है। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
उभांव पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित चल रहे 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी को शुक्रवार सुबह रिंग रोड उभांव के पास से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की उम्र 19 वर्ष है।
पुलिस के अनुसार विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धाराओं की बढ़ोतरी की गई और पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं।
नहीं। नाबालिग से जुड़े संवेदनशील मामलों में पीड़िता की पहचान सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। इसी कारण खबर में उसकी पहचान से जुड़ी जानकारी प्रकाशित नहीं की गई है।
पुलिस के अनुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया।
निष्कर्ष
बलिया के उभांव थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 वर्षीय वांछित युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मामले की विवेचना के दौरान किशोरी को बरामद कर उसके बयान दर्ज किए गए थे। साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धाराओं की बढ़ोतरी और पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं। आरोपी को रिंग रोड उभांव के पास से गिरफ्तार करने के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर न्यायालय भेज दिया गया।
खबर की मुख्य जानकारी
- स्थान: बेल्थरारोड, बलिया
- थाना: उभांव
- मामला: नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप
- आरोपी की उम्र: 19 वर्ष
- गिरफ्तारी: रिंग रोड उभांव के पास
- समय: सुबह करीब 8 बजे
- आगे की कार्रवाई: आरोपी को न्यायालय भेजा गया

