ECINET Review: चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, SIR में BLO घर आएंगे; दिल्ली-महाराष्ट्र की तारीख बढ़ी

Sk. Gupta
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ECINET Review: चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, SIR में BLO घर आएंगे; दिल्ली-महाराष्ट्र की तारीख बढ़ी

ECINET की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग बनाएगा समिति, SIR के तहत दिल्ली और महाराष्ट्र में दावे-आपत्तियों की समयसीमा बढ़ाई गई।



ECINET Review 2026: चुनाव आयोग ने 26 सितंबर 2026 को हुई बैठक में ECINET डिजिटल सिस्टम की समीक्षा के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision) से जुड़े मतदाताओं के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने और दिल्ली तथा महाराष्ट्र में दावे-आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

ECINET की समीक्षा के लिए बनेगी समिति

चुनाव आयोग के अनुसार ECINET सिस्टम की कार्यप्रणाली और संबंधित कानूनों एवं नियमों के अनुरूप इसकी व्यवस्था की दोबारा समीक्षा की जाएगी।

इसके लिए बनने वाली समिति की अध्यक्षता वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त (Senior Deputy Election Commissioner) करेंगे। समिति में IIT या IIIT से एक स्वतंत्र विशेषज्ञ को भी शामिल किया जाएगा।

समिति अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग के सामने रखेगी।

ECI के अनुसार फील्ड अधिकारियों को ECINET में उनकी वैधानिक जिम्मेदारियों के अनुसार भूमिका-आधारित पहुंच दी गई है। राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से मिले सुझावों के आधार पर पिछले कुछ महीनों में पोर्टल में कई बदलाव भी किए गए हैं।

IT सिस्टम को लेकर भी बड़ा फैसला

चुनाव आयोग ने तय किया है कि आगे से चुनाव से संबंधित नए IT मॉड्यूल और पोर्टल से जुड़े प्रस्ताव पहले Committee of Officers के सामने चर्चा के लिए रखे जाएंगे। इसके बाद ही उन्हें आयोग के समक्ष मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

SIR नोटिस वाले मतदाताओं के घर जाएंगे BLO

SIR प्रक्रिया में जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है, उनके लिए चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण व्यवस्था की है।

अगर किसी मतदाता का रिकॉर्ड पुराने डेटा से मैप नहीं हो पाया है या रिकॉर्ड में कोई तार्किक विसंगति पाई गई है, तो Booth Level Officer यानी BLO उसके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज ले सकते हैं।

BLO इन दस्तावेजों को ECINET पर अपलोड करेंगे। इसके बाद मामले पर निर्णय Electoral Registration Officer यानी ERO द्वारा लिया जाएगा।

हर मामले में कार्यालय जाकर सुनवाई जरूरी नहीं

चुनाव आयोग के अनुसार ऐसे मतदाताओं को सामान्य परिस्थितियों में ERO या AERO कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी।

सुनवाई केवल विशेष परिस्थितियों में कराई जाएगी। जहां संभव होगा, सुनवाई ऑनलाइन कराने को प्राथमिकता दी जाएगी।

जरूरत पड़ने पर मतदाता अपनी ओर से परिवार के किसी वयस्क सदस्य को सुनवाई में शामिल होने के लिए अधिकृत भी कर सकता है।

जरूरतमंद लोगों के लिए हेल्प डेस्क और कैंप

चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक सहायता व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जरूरत के अनुसार हेल्प डेस्क और विशेष कैंप लगाए जाएंगे।

  • रैन बसेरों में रहने वाले लोग
  • मजदूर
  • गरीब और जरूरतमंद लोग
  • बेघर व्यक्ति
  • अन्य ऐसे मतदाता जिन्हें सहायता की आवश्यकता है

दिल्ली में SIR की तारीख बढ़ी

दिल्ली में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2026 कर दी गई है।

वहीं दावों और आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।

राज्य दावे/आपत्तियां निपटारा
दिल्ली 30 अक्टूबर 2026 30 नवंबर 2026
महाराष्ट्र 12 अक्टूबर 2026 10 नवंबर 2026

महाराष्ट्र में भी बढ़ी समयसीमा

महाराष्ट्र में SIR के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 12 अक्टूबर 2026 होगी।

इन दावों और आपत्तियों के निपटारे की समयसीमा 10 नवंबर 2026 तक बढ़ाई गई है।

अगर SIR में नाम छूट गया तो क्या करें?

चुनाव आयोग के अनुसार SIR प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जिन पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे संबंधित Electoral Registration Officer (ERO) के पास नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसमें युवा और पहली बार मतदान करने वाले पात्र मतदाता भी शामिल हैं। नाम शामिल कराने के लिए निरंतर अपडेट की प्रक्रिया के तहत आवेदन किया जा सकता है।

गोवा में BLO करेंगे घर-घर संपर्क

चुनाव आयोग के अनुसार गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने SIR के दौरान छूटे हुए मतदाताओं तक पहुंचने के लिए BLO को घर-घर जाने का निर्देश दिया है।

आयोग के अनुसार गोवा में ऐसे 97 मतदाताओं में से 81 ने नाम शामिल कराने के लिए Form 6 भर दिया है।

SIR को लेकर क्या है पूरा मामला?

SIR यानी Special Intensive Revision का उद्देश्य मतदाता सूची के पुनरीक्षण के माध्यम से रिकॉर्ड को अपडेट करना और पात्र मतदाताओं से संबंधित जानकारी को व्यवस्थित करना है।

हाल के दिनों में SIR की प्रक्रिया और ECINET की भूमिका को लेकर सार्वजनिक चर्चा और सवाल सामने आए हैं। इसी पृष्ठभूमि में चुनाव आयोग ने ECINET की समीक्षा के लिए समिति बनाने का फैसला किया है।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि ECINET की समीक्षा के लिए समिति बनाना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि पोर्टल ने किसी कानून का उल्लंघन किया है। आयोग ने समीक्षा का उद्देश्य संबंधित कानूनों और नियमों के अनुपालन की दोबारा जांच करना बताया है।

मतदाताओं के लिए जरूरी बात

अगर आपको SIR से संबंधित नोटिस मिला है, तो उसे नजरअंदाज न करें। अपने मतदाता रिकॉर्ड की स्थिति जांचें और जरूरत पड़ने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दावा, आपत्ति या नाम शामिल कराने का आवेदन करें।

किसी भी दस्तावेज को जमा करने से पहले संबंधित निर्वाचन अधिकारी या चुनाव आयोग की आधिकारिक सूचना से जानकारी की पुष्टि करना बेहतर रहेगा।

एक नजर में पूरी खबर

  • ECINET: समीक्षा के लिए समिति बनेगी
  • समिति: वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में
  • स्वतंत्र विशेषज्ञ: IIT/IIIT से विशेषज्ञ शामिल होगा
  • SIR नोटिस: जरूरत पड़ने पर BLO घर जाकर दस्तावेज ले सकते हैं
  • सुनवाई: सामान्य परिस्थितियों में व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नहीं
  • दिल्ली दावा/आपत्ति: 30 अक्टूबर 2026 तक
  • दिल्ली निपटारा: 30 नवंबर 2026 तक
  • महाराष्ट्र दावा/आपत्ति: 12 अक्टूबर 2026 तक
  • महाराष्ट्र निपटारा: 10 नवंबर 2026 तक
  • गोवा: BLO द्वारा छूटे हुए मतदाताओं से घर-घर संपर्क

निष्कर्ष

26 सितंबर की बैठक में चुनाव आयोग ने ECINET की समीक्षा, SIR नोटिस वाले मतदाताओं के लिए घर पर दस्तावेज लेने की व्यवस्था और दिल्ली-महाराष्ट्र में दावे एवं आपत्तियों की समयसीमा बढ़ाने जैसे कई फैसले लिए हैं।

SIR से जुड़ी प्रक्रिया में शामिल मतदाताओं के लिए जरूरी है कि वे अपने रिकॉर्ड की स्थिति जांचें और आवश्यक कार्रवाई संबंधित समयसीमा के भीतर पूरी करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

ECINET की समीक्षा क्यों की जा रही है?

चुनाव आयोग ने ECINET की कार्यप्रणाली और संबंधित कानूनों एवं नियमों के अनुरूप इसकी व्यवस्था की दोबारा समीक्षा के लिए समिति बनाने का फैसला किया है।

SIR नोटिस मिलने पर क्या BLO घर आ सकते हैं?

हां, चुनाव आयोग के अनुसार unmapped या logical discrepancy वाले मामलों में BLO घर जाकर आवश्यक दस्तावेज ले सकते हैं और उन्हें ECINET पर अपलोड कर सकते हैं।

दिल्ली में SIR की अंतिम तारीख क्या है?

दिल्ली में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2026 है।

महाराष्ट्र में SIR की अंतिम तारीख क्या है?

महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर 2026 है।

अगर SIR में नाम छूट गया है तो क्या करें?

पात्र व्यक्ति संबंधित ERO के पास मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण सूचना

Disclaimer: यह लेख उपलब्ध चुनाव आयोग की जानकारी और विश्वसनीय रिपोर्टिंग के आधार पर सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है। चुनावी प्रक्रिया, तारीखों और नियमों में बदलाव संभव है। किसी भी कार्रवाई से पहले संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी या भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक सूचना की पुष्टि जरूर करें।

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